होम लोन के जरिए मिलेगी 3.5 लाख रुपए की टैक्स छूट, रखें इन बातों का ध्यान Money Bhaskar.comDec 10, 2015, 02:00:00 AM IST 1 of 4Next नई दिल्ली।
टैक्स सेविंग का सीजन शुरू हो गया है। आप भी अपनी आय के अनुसार टैक्स सेविंग की प्लानिंग कर रहे होंगे। क्या आपको पता है कि घर खरीदने के वास्ते लिए गए होम लोन पर टैक्स छूट मिलती है। यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत मिलती है। इसके तहत होम लोन के मूलधन के पेमेंट पर डेढ़ लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। साथ ही होम लोन के ब्याज भुगतान पर भी सालाना दो लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। आइए होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट के प्रावधान के बारे में जानते हैं... धारा 24 से होम लोन के ब्याज पर छूट इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत चुकाए गए होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। यह छूट घर खरीदने, बनवाने, मरम्मत करवाने या पुनर्निर्माण को लिए गए होम लोन पर मिलती है। इस छूट के लिए प्रॉपर्टी का मालिकाना हक इनकम टैक्स छूट लेने वाले के नाम पर होना चाहिए। ब्याज के भुगतान पर छूट प्रॉपर्टी का निर्माण पूरा होने से पहले भी मिलती है और लोन का भुगतान शुरू होने के बाद भी। इसे प्री-ईएमआई इंट्रेस्ट भी कहा जाता है।
इनकम टैक्स की धारा छूट की रकम स्वयं की प्रॉपर्टी पर छूट गैर कब्जे वाली प्रॉपर्टी पर छूट धारा 24 2,00,000रुपए नो लिमिट धारा 80सी 1,50,000रुपए 1,50,000 रुपए धारा 80ईई 1,00,000रुपए 1,00,000 रुपए
No comments:
Post a Comment