Thursday, 10 December 2015

होम लोन सेक्शन 80 ई ई के तहत टैक्स छूट

सेक्‍शन 80ईई के तहत टैक्‍स छूट इनकम टैक्‍स की धारा 80ईई के तहत पहली दफा घर खरीदने वाले को होम लोन के ब्याज पर टैक्‍स छूट मिलती है। इस सेक्‍शन के तहत पहली दफा घर खरीदने वाले को एडीशनल एक लाख रुपए की छूट मिलती है। हालांकि, यह छूट लेने के लिए लोन की राशि 25 लाख रुपए से अधिक और प्रॉपर्टी की कीमत 40 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। विवरण धारा 24 धारा 80सी टैक्‍स छूट ब्‍याज पर मूलधन पर टैक्‍स छूट का आधार एक्रुअल बेसिस पेड बेसिस टैक्‍स छूट की रकम स्‍वयं की प्रॉपर्टी पर 2 लाख गैर कब्जे के प्रॉपर्टी पर छूट: नो लिमिट स्‍वयं की प्रॉपर्टी पर 1.5 लाख लोन का उद्देश्‍य रेजिडेंशियल हाउस की खरीददारी,कंस्ट्रक्शन,रिपेयर, रीन्यूअल,री-कंस्ट्रक्शन के लिए। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की खरीददारी और कंस्ट्रक्शन के लिए। टैक्‍स छूट की पात्रता तीन साल के अंदर खरीदा हुआ घर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए

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