टैक्स छूट के लिए प्रॉपर्टी का मालिकाना हक काफी महत्वपूर्ण
इनकम टैक्स छूट के लिए प्रॉपर्टी का मालिकाना हक काफी महत्वपूर्ण है। खुद के कब्जे वाली प्रॉपर्टी पर लोन के ब्याज पर आप 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रॉपर्टी का निर्माण और मालिकाना हक लोन लेने की तारीख से तीन वित्त वर्ष तक हो जाना चाहिए। यदि तीन साल में निर्माण पूरा नहीं होता और हक नहीं मिलता है तो टैक्स छूट केवल 30,000 रुपए तक ही मिल सकती है।
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